Defamation Case against Rahul Gandhi: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश (UP) के सुल्तानपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में पेशी थी।
जमानत कराने के बाद उन्हें आरोप पर उत्तर देने के लिए उपस्थित होने का आदेश MP/MLA न्यायालय के न्यायाधीश ने दिया था। पेश न होने के कारण अब मामले की सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
दरअसल, राहुल गांधी के विरुद्ध BJP नेता विजय मिश्र ने परिवाद दायर किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
विशेष न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरोपों पर राहुल को जवाब देना है, लेकिन वह पेशी पर नहीं आ रहे हैं। इधर, वकीलों की हड़ताल के कारण कोई कार्रवाई न्यायालयों में नहीं हो रही है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद Rahul Gandhi पर परिवाद दायर किया है। आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु के संबंध में था। उनका यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
पेशी पर राहुल को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट दी गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा। निर्धारित तिथि को वह उपस्थित नहीं हो सके इसलिए सुनवाई की आगे की तिथि तय की गई।