Dhanbad ARMS License : लोकसभा चुनाव के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (District Election Officer) सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी थाना प्रभारियों को चार अप्रैल तक उनके क्षेत्र के लाइसेंसी आर्म्स धारकों के Arms का सत्यापन कर, उसकी रिसीविंग देकर, आर्म्स को थाना में जमा लेने का निर्देश दिया है।
साथ ही वैसे आर्म्स लाइसेंस धारी जो अन्य जिला एवं राज्य से निर्गत Arms License पर शस्त्र धारण कर रहे हैं तथा धनबाद जिला में निवास करते हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि वे 4 अप्रैल 2024 तक अपने-अपने लाइसेंसी आर्म्स का स्थानीय थाना में सत्यापन कराकर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
4 अप्रैल 2024 तक लाइसेंसी आर्म्स को स्थानीय थाना में जाम नहीं किए जाने की स्थिति में शस्त्र अधिनियम 1959 एवं 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
साथ ही अन्य जिला एवं राज्य से निर्गत Arms License को रद्द करने के लिए उनके अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी बैंक, सीएमआरआई, CMIFR, BCCL, टिस्को जामाडोबा एवं अन्य संस्था सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स को थाना में जमा किए जाने से विमुक्त रहेंगे।
वहीं लोक सभा चुनाव 2024 के समाप्ति के बाद संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को विमुक्त करते हुए उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।