High Court on Noise Pollution: रांची में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान एवं रांची शहर में Banquet Hall, धर्मशाला, मैरिज हॉल में लाउडस्पीकर एवं DJ के साथ रात 10:30 बजे के बाद बारात लगने से ध्वनि प्रदूषण रूल का उल्लंघन होने को लेकर दाखिल झारखंड सिविल सोसाइटी (Jharkhand Civil Society) की जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची के सिटी DSP कोर्ट में उपस्थित हुए।
कोर्ट ने उनसे पूछा कि वर्ष 2019 में रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर टास्क फोर्स गठित की गई थी उसने क्या एक्शन लिया।
कोर्ट ने रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में सिटी डीएसपी को अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2019 में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसमें SDO, SDPO, रांची सिटी DSP , रांची SSP को रांची में ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी।
जिस पर कोर्ट ने टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सिटी DSP से पूछा कि Task Force ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाया है? सुनवाई के दौरान सिटी DSP की ओर से बताया गया कि 112 हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में होने वाले ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकता है।
कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जनता को जागरूक करना भी जरूरी है, इसके लिए संचार माध्यमों FM रेडियो, न्यूज चैनल आदि की सहायता भी ली जा सकती है। शहर के चौक चौराहों पर भी ध्वनि प्रदूषण कम करने के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।