Jharkhand High Court Decision on Hemant Soren : ED की गिरफ्तारी के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के Delhi जाने के बाद करीब 40 घंटे से अधिक समय तक ट्रेसलेस (Traceless) रहने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में हुई।
मामले में याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन (Justice Deepak Roshan) की बेंच ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान Court को बताया गया कि ED ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को Money Laundering मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
वह अभी बिरसा मुंडा जेल (Birsa Munda Jail) में ED की न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए अब इस याचिका की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के दिल्ली जाने के बाद ट्रेसलेस रहने को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने High Court में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सोरेन को ढूंढ कर सामने लाने का अदालत से आग्रह किया था।
जमीन घोटाला (Land Scam) से जुड़े Money Laundering मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ED ने 10वां समन जारी कर 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया था।
इसके पहले हेमंत सोरेन 27 जनवरी की शाम Ranchi से Delhi के लिए रवाना हो गये थे। 29 जनवरी को Hemant Soren के दिल्ली स्थित आवास पर ED ने तलाशी ली थी, उस समय Hemant Soren वहां मौजूद नहीं थे।
30 जनवरी को Hemant Soren रांची में नजर आये थे और 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ED ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।