Ranchi Drug Smuggler: NDPS मामले के Special Judge दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) मामले के आरोपित सन्नी वर्मा को दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सन्नी वर्मा को सुखदेवनगर थाने की पुलिस टीम ने 14 जून 2018 को गांजा की तस्करी करते पकड़ा था। पुलिस ने उसके पास से एक किलो 75 ग्राम गांजा बरामद किया था।
मामले में सुखदेव नगर थाना में सन्नी के खिलाफ खुफिया अधिकारी राहुल कुमार त्रिपाठी ने नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बशिष्ट प्रसाद ने अदालत से कहा कि आरोपित के अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मामले में जांच अधिकारी सहित आठ गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।