Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन (National Hawker Federation) की जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई।
कोर्ट ने मौखिक तौर पर रांची नगर निगम के अधिवक्ता LCN शाहदेव से जानना चाहा कि लालपुर में सड़क पर लगे सब्जी मार्केट के दुकानदारों को हटाने पर क्या कार्रवाई हुई है?
इस पर रांची नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लालपुर में डिस्टलरी पुल के पास वेंडर मार्केट (Vendor Market) बना हुआ है।
इसमें नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों को वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडर मार्केट पूरी से तैयार नहीं हुआ है।
इसमें करीब दो माह का समय लगेगा। लालपुर में 273 सब्जी विक्रेता हैं, जिनमें से करीब 110 सब्जी विक्रेताओं को ही वेंडर मार्केट बनने पर शिफ्ट किया जा सकेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार निर्धारित की है।
इस पर कोर्ट ने रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) से कहा कि ऐसी व्यवस्था रखें ताकि सभी सब्जी विक्रेता वेंडर मार्केट में शिफ्ट हो सकें, जिससे लालपुर में सड़क लोगों के चलने के लिए सुलभ रहे।
कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से यह भी पूछा कि लालपुर में जिन स्थानों से मीट विक्रेताओं को हटा कर वेंडर मार्केट में शिफ्ट किया गया है उस खाली जगह को रांची नगर निगम ने कस्टडी में लिया है या नहीं?
नगर निगम के अधिवक्ता से कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं कि वाकई में लालपुर से Non Veg बेचने वाले दुकानदार वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर चुके हैं?
कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची नगर निगम को लगातार एक माह तक मेन रोड, लालपुर चौक सहित मुख्य चौक चौराहों पर सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कचहरी चौक के पास वेंडर मार्केट बन चुका है तो Firaylal Chowk के आसपास फुटपाथ पर दुकान नहीं लगनी चाहिए लेकिन हकीकत यह है कि शाम होने के बाद से ही Main Road में सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता दुकान लगा लेते हैं, जिससे जाम की समस्या प्रतिदिन होती है।