Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई।
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ED कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ED ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा EDकी जांच में हुआ है।
ED ने 19 अक्टूबर, 2023 को पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार (Arrest) किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ED ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था।
पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था। ED ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त, 2023 को छापेमारी की थी।