Supreme Court : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में झारखंड टेट (JTET) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और Senior Advocate गोपाल शंकरनयन ने बहस की।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और JPSC को यह निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक शिक्षक(आचार्य) नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए फिलहाल यह मामला Supreme Court में सुनवाई के लिए लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अब Supreme Court इस मामले में जुलाई माह के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा।
बता दें कि सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हिंदी विषय के लिए परीक्षा कल से शुरू हो रही है।
दरअसल पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं।