Arvind Kejriwal on Supreme Court: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा Supreme Court में शुक्रवार को आया।
CM केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर Supreme Court ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही थी, लेकिन यह मामला अब 6 मई को लिस्टिंग में दिख रहा है।
वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ED ने भी जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसे में अगले हफ्ते सुनवाई की जाए। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि आप ईमेल भेजिए हम विचार करेंगे।
जवाब में, सिंघवी ने कहा कि वह मामले को तत्काल लिस्टिंग करने के लिए ईमेल भेजेंगे।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ED को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टिंग करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ता पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी।
ED के हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। उनके ‘पूर्ण असहयोगात्मक रवैये’ की वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।
हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बचते रहे। PMLA की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय वह टालमटोल और पूरी तरह से असहयोगी होकर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे।
CM केजरीवाल ने Delhi High Court से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।