धनबाद : कोल इंडिया व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड समेत तमाम अनुषंगी कंपनी के कर्मचारी भी अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले सकेंगे।
कोल इंडिया बोर्ड ने 30 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में इसकी स्वीकृति दे दी है।
कोल इंडिया के महाप्रबंधक एमपी एंड आइआर ने इस संबंध में सभी कंपनियों को मंगलवार को अधिसूचना जारी कर जानकारी प्रेषित की है।
ऐसी ही योजना पहले अधिकारी वर्ग के लिए स्वीकृत की गई थी। हालांकि, वह विशेष सफल नहीं रही।
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं
ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके हों या कंपनी में 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, इस योजना के तहत ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं।
हालांकि, प्रबंधन के पास अधिकार होगा कि वे कर्मचारी की योग्यता अथवा परिस्थिति को देखते हुए उनके आवेदन को खारिज कर सकें। प्रबंधन कभी भी अपने स्तर से इस योजना के तहत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं कर सकता।
मिलेगा ये भी फायदा
इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को सीएमपीएफ एक्ट 1948 के तहत भविष्य निधि का लाभ मिलेगा।
उन्हें सीएमपीएस 1998 एक्ट के तहत पेंशन, 1972 के ग्रेच्यूटी एक्ट के तहत ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाएगा। लीव इंकैशमेंट व अन्य अलाउंस भी कंपनी के नियमानुसार उन्हें प्राप्त होगा।
सेवानिवृत्ति लेने पर कर्मचारियों को सीपीआरएमएस-एनई (रूपांतरित) नियम के तहत चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। अन्य पावनाएं भी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि स्वीकृत करने के एक माह पहले भुगतान कर दिया जाएगा।
हालांकि, इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को किसी तरह के एक्सग्रेशिया का लाभ नहीं मिलेगा।