Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर ED-CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप नेता आबकारी नीति में कथित घोटाले से मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
सिसोदिया ने Rouse Avenue Court द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ED से सवाल किया कि जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
Rouse Avenue Court की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे।
मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने गुरुवार को मामले को तत्काल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष लाया था।
खंडपीठ ने कहा था कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी जरूरी दस्तावेज गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक जमा कर दिए जाएं।