Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के तहत राज्य पुलिस सेवा, कारा सेवा, नियोजन सेवा में नियुक्ति को लेकर PT के रिजल्ट को चुनौती देने वाली आलोक रंजन की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।
मामले में जस्टिस SK Dwivedi की कोर्ट ने JPSC को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि JPSC ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के तहत 10 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 27/ 2017 निकली थी। इसके लिए वर्ष 2024 में पीटी परीक्षा ली गई थी।
इसके बाद JPSC ने आंसर की एवं संशोधन संशोधित आंसर की निकला था लेकिन दोनों में ही त्रुटि थी। इस कारण JPSC की PT रिजल्ट भी त्रुटि पूर्ण है। इसलिए रिजल्ट को लेकर एक Expert Committee बनाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि एक प्रश्न के कारण उसका चयन नहीं हो सका।