Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चेशायर Home Road की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई।
मामले में इंडिक्योर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने ED को जवाब के लिए एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा था कि बरियातू की चेशायर होम रोड (Cheshire Home Road) की एक एकड़ जमीन की जमीन की क्या प्रकृति है?
इसका मूल रैयत कौन है? Court ने अनुसंधान में जितने भी इससे संबंधित रिकॉर्ड आए हैं उसे शपथ पत्र के माध्यम दाखिल करने का निर्देश दिया था।
विष्णु अग्रवाल पर Cheshire Home Road की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ED ने मामले में ECIR 5/2023 दर्ज किया गया है। ईडी ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी।