अब 2 जून को फिर CM केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा जेल, जानिए कारण…

Digital Desk
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CM Arvind Kejriwal : शराब नीति घोटाले (Liquor Scam) में जेल में बंद Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत (Interim Bail) की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाने संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई से Supreme Court ने इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा।

स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की जांच कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

तत्काल सुनवाई की मांग

मंगलवार को केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत की अवकाशकालीन बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की।

जस्टिस जेके माहेश्वर और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि याचिका को सूचीबद्ध किए जाने पर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका तब क्यों नहीं दायर की गई जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे।

अब चीफ जस्टिस यह तह करेंगे कि इस केस की कब और कौन सी बेंच सुनवाई करेगी।

अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा।

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