Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अपने एक आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को GST अधिकारियों को कार्यालय अवधि के बाद बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए या उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
साथ ही अदालत ने GST के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि GST कमिश्नर के निर्देशों का पालन करते हुए और कानून में निहित प्रावधानों के तहत ही किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाये।
High Court के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि GST के नियमों के तहत सक्षम अधिकारी को कार्यालय समय के बाद बयान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करना चाहिए।
याचिकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह दलील दी कि किसी भी अधिकारी का बयान कार्यालय अवधि के दौरान ही दर्ज किया जाना चाहिए।
दरअसल, GST के अधिकारियों ने जमशेदपुर के शिव कुमार देवड़ा को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। उनसे एक बार पूछताछ भी हो चुकी थी, जिसमें काफी समय लगा था।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, उनसे देर रात तक पूछताछ की गयी और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने High Court में याचिका दाखिल कर यह मांग की कि कार्यालय अवधि के दौरान ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाये।