CM Arvind Kejriwal Bail Reject : 20 जून को Delhi के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शराब नीति घोटाले (Liquor Scam) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को मनी लांड्रिंग (Money Laundering) केस में नियमित जमानत (Bail) दे दी थी।
21 जून यानी आज शुक्रवार को जमानत पर हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती
ED ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी है। ED ने अपनी SLP में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है।
इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
संजय सिंह की कठोर टिप्पणी
हाईकोर्ट से केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए।
अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया। आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में।
न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो। मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है।