Women Employees can Take Leave even After Becoming a Mother : केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई पहल की है। अब सरकारी महिला कर्मचारी सरोगेसी (Employee Surrogacy) से मां बनने पर भी छह महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में 50 साल पुराने नियम में संशोधन कर दिया है।
बता दें कि सरोगेसी का मतलब किराए पर ली गई कोख के जरिए बच्चे को जन्म देना है।
केंद्रीय सिविल सेवा (Holiday) नियमावली, 1972 में किए बदलावों के अनुसार मां (सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चे को पालने वाली मां) बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश ले सकती है। साथ ही पिता 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकता है।
नए नियमों में कहा गया है, ‘सरोगेसी के माध्यम से बच्चा होने के मामले में अधिष्ठाता पिता, जो सरकारी सेवक है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे बच्चे के जन्म की तारीख से छह माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।’
इन नियमों को 18 जून को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी की दशा में, अधिष्ठाता मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है।