If you have more than 9 SIM cards, you will be fined Rs 2 lakh. : धड़ाधड़ सही-गलत काम करने के लिए सिम कार्ड लेने वाले लोग सावधान हो जाएं। दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से लागू हो गया है। DoT नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने आधार से सिर्फ 9 सिम खरीद सकता है।
9 से ज्यादा SIM card रखने पर पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए 50,000 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके साथ ही गलत तरीकों से SIM card प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके आधार से कितने सिम लिंक हैं। अगर आप किसी सिम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसे Discontinue कर सकते हैं।
आधार से कितने सिम लिंक करना संभव
आपके Aadhaar से कितने SIM लिंक हैं और कैसे आप जो नंबर नहीं यूज कर रहे हैं उसे अनलिंक कर सकते हैं। DoT की नई वेबसाइट के जरिए अब आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं।
DoT ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम Sancharsathi है, जो यूजर्स को उनके आधार नंबर से जुड़े सभी फोन नंबरों की जांच करने में सक्षम बनाता है।
आधार से कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर, इस प्रकार करें चेक
1) आपको सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल Sancharsathi.gov.in पर जाना होगा।
2) अब आपको मोबाइल कनेक्शन वाले ऑप्शन पर टैप या क्लिक करना होगा।
3) अब अपना Contact Number दर्ज करें।
4) इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
4) फिर, आपके आधार नंबर से जुड़े सभी नंबर वेबसाइट पर दिखेंगे।
5) यही से आप इन नंबरों को रिपोर्ट और Block कर सकते हैं जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं या जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।