पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार, जानिए मामला…

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक पुलिस Constable की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है।

Central Desk

High Court Upheld the Order of Dismissal of Police Constable: सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक पुलिस Constable की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है। वह विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य महिला के साथ Live-in Relationship में रह रहा था।

जस्टिस डॉ. S.N पाठक की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी पुलिसकर्मी का अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ Live-in Relationship में रहना अनुचित है। यह उन नियमों का उल्लंघन है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें नियंत्रित होती हैं।

मामला यह है कि झारखंड के चुरचू थाना में पदस्थापित एक कर्मी पर उसकी Live in Partner ने अवैध शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद वर्ष 2018 में उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया था।

विभागीय कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मी की सेवा भी बर्खास्त कर दी गई। उस पुलिसकर्मी ने इस आदेश के खिलाफ High Court का दरवाजा खटखटाया था।