Forced Sexual Intercourse after Giving Triple Talaq: पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा के खरोह गांव की एक महिला को तीन तलाक (Triple Talaq) देने के बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने एवं मारपीट का मामला सामने आया है। लगातार प्रताड़ना झेल रही महिला ने गुरूवार को चैनपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है।
महिला की शादी 2020 में हुई थी एवं तीन महीने पहले घर पर उसे तीन तलाक दे दिया गया था। चैनपुर (Chainpur) के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में छानबीन किया जा रहा है। दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया है।
जानकारी के अनुसार सेमरा के खरोह गांव के मंसूर अकबर की पत्नी अफसाना खातून ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट का आरोप लगाया एवं चैनपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी।
महिला का कहना है कि वर्ष 2020 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। दो नाबालिक बच्चे भी हैं। शादी के दो तीन साल बाद पति दहेज में पैसे की मांग करने लगे। नहीं देने पर मारपीट की जाती है। करीब तीन महीने पूर्व घर पर तलाक दे दिया। तलाक देने के बावजूद डरा धमका कर शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया करता था।
बात नहीं मानने पर कई तरह की यातनाएं भी दी जाती थी। बिजली के झटके भी दिए गए। परिवार के लोग मुंबई में रहा करते हैं। कोई मददगार नहीं है। मामले को लेकर समाज की ओर से मीटिंग की गई। बावजूद हाल के दिनों में फिर से मारपीट की जा रही थी। महिला ने पति मंसूर के खिलाफ कानूनी कारवाई की अपील की है। उसका मायका पाटन थाना क्षेत्र में है।