नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह को सौंपने की अनुमति देने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर 8 मार्च को सुनवाई करेगा।
केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला गैरकानूनी और मनमाना है।
याचिका में कहा गया है कि अडानी समूह को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट सौंपने का आदेश केंद्र सरकार के पहले के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट का संचालन करने के लिए विशेष कंपनी बनाने के केरल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
याचिका में कहा गया है कि अडानी समूह को एयरपोर्ट संचालित करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं रहा है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार इसके पहले कई एयरपोर्ट को संचालित कर चुकी है। केरल सरकार की प्रायोजित कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दुनिया के अच्छे एयरपोर्ट में से एक है।
बता दें कि 19 अक्टूबर 2020 को केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार की याचिका खारिज करते हुए अडानी समूह को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को संचालित करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।