Supreme Court refuses to hear Interim Bail Plea of Bilkis Bano convicts: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में से दो की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी छूट रद्द करने के 8 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार (Sanjay Kumar) की पीठ ने याचिका को पूरी तरह से गलत करार दिया और कहा कि वह शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कैसे कर सकती है।
पीठ ने कहा, यह याचिका क्या है? यह याचिका कैसे स्वीकार्य है? यह पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। दोषियों राधेश्याम भगवानदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। शाह ने अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है।
मार्च में दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी थी कि उनकी सजा की माफी को रद्द करने वाला 8 जनवरी का फैसला 2002 के संविधान पीठ के आदेश के विपरीत है। उन्होंने इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए बड़ी पीठ को सौंपने की मांग की थी।