Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनकी याचिका में Defect दूर करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में डिफेक्ट दूर नहीं किया गया तो सरकार की याचिका स्वयं खारिज हो जाएगी।
इस मामले की सुनवाई High Court के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी।