Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राजेश कुमार सिंह द्वारा विद्युत विभाग में Indian Electricity Act के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ऊर्जा सचिव को 31 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने को कहा है।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि 2003 में जब एक्ट आया तो 2024 तक इसका Implement क्यों नहीं किया गया. अदालत अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई करेगा।
राजेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति Indian Electricity Act के तहत की जानी चाहिए।
इस मामले में हाई कोर्ट के Acting चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने पक्ष रखा.वहीं विद्युत् नियामक आयोग की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा।