Gang rape of Minor in Ranchi : POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape) करने के मामले में दोषी प्रदीप सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उसपर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पूर्व में अदालत ने प्रदीप सिंह को दोषी करार दिया था जबकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित नीलू लोहरा को बरी कर दिया था।
यह मामला नामकुम थाना (Namkum police station) क्षेत्र के अंतर्गत खरसीदाग ओपी क्षेत्र का है। आरोप था कि 19 जून, 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया था और सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग घर लौटकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी।
इसके बाद दूसरे दिन 20 जून, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नाबालिग और आरोपित नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले हैं जबकि आरोपित प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव के रहने वाला है।
पीड़िता के गांव में रहकर वह गाड़ी चलाने का काम करता था। पीड़िता और आरोपित एक ही गांव में रहने की वजह से दोनों परिचित थे। मामला सामने आने के बाद इस दुष्कर्म की घटना को दबाने की भी कोशिश की गई थी।