Supreme Court refuses to cancel NEET UG exam : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET-UG 2024 परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परीक्षा के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था।
Supreme Court ने कहा कि हमने नीट-यूजी परीक्षा रद्द नहीं की, ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया, लेकिन NTA को जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे खत्म करना चाहिए।
NTA की कमियों को किया उजागर
कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की Cyber Security में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के अलवा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए टेक्निकल आस्पेक्ट के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है। जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए, ताकि ऐसा भविष्य में फिर न हो।
30 सितंबर तक कमेटी को देना है रिपोर्ट
कोर्ट ने NTA के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया।
Supreme Court ने परीक्षा प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है।