Rahul Gandhi filed a Petition in Ranchi Court: BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को MP-MLA के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील प्रदीप चंद्रा ने बताया कि व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर याचिका दाखिल की गयी है। इसके बाद सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई जबकि दाखिल विविध याचिका (एमसीए) पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है।
मामले में राहुल गांधी समन के बावजूद रांची के MP-MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की।
इससे पूर्व कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। Rahul Gandhi की ओर से पूर्व में MP-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद BJP कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि BJP में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।