Shot dead in Koderma: जमीन विवाद में छोटू सोनी नामक युवक की गोली मारकर हत्या (Shot dead) किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को जमाल मियां, रोशन पांडे, एवं शेखर विश्वकर्मा उर्फ चंद्रशेखर शर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने जमाल मियां, पिता महबूब मियां को आर्म्स एक्ट 25 (1)ए में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला वर्ष 2019 का है।
इसे लेकर कोडरमा थाना (Koderma Police station) कांड संख्या 83/19 दर्ज किया गया था।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, सुरेश प्रसाद यादव एवं नवल किशोर ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। इसे लेकर सुनील कुमार सोनी, पिता हरिहर प्रसाद स्वर्णकार, पूर्णानगर ने थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था।