Ranchi Court Imposed fine for not Following Court Order : प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को Court के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता रंजीत कुमार उर्फ रंजीत कुमार केशरी उर्फ रंजीत साहू पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना की राशि रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार( Dalsa), रांची को भुगतान करने को कहा गया है। यह जुर्माना तय समय पर कोर्ट में सरेंडर नहीं करने और समय मांगने पर अदालत ने लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता( धोखाधड़ी मामले के आरोपी) रंजीत साहू को बीते 25 जुलाई को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता संबंधित Court में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। लेकिन दो सप्ताह बाद भी सरेंडर नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील अविनाश कुमार पांडे ने सरेंडर करने के लिए और समय की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया था कि जमानतदार की व्यवस्था न होने और सरेंडर की तारीख के बारे में जानकारी के अभाव के कारण आदेश का पालन नहीं कर सका। इसलिए जमानत बॉड प्रस्तुत करने के लिए सरेंडर की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए याचिका दाखिल की।
अदालत ने सुनवाई पश्चात अंतिम अवसर देते हुए दो हजार रुपए के भुगतान की शर्त पर सात दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के खिलाफ राजीव रंजन नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए साल 2021 में कोर्ट केस किया है।