Jharkhand High Court said : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में होम गार्ड के जवानों की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि 25 अगस्त, 2017 से होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाये।
10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने Home Guard के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
यह जानकारी कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान उपस्थित Jharkhand Home Guard Welfare Association के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी।