Bombay High Court : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि नाबालिग लड़की के मना करने के बावजूद कोई उसका पीछा करता है तो ये POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के बराबर है।
हाई कोर्ट ने अमरावती के 28 वर्षीय मितू राम धुर्वे के मामले में फैसला सुनाते हुए ये टिप्णी की। धुर्वे को 13 वर्षीय स्कूली छात्रा को बार-बार प्यार का इजहार और परेशान करने का दोषी ठहराया। जस्टिस गोविंदा सनप ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के व्यवहार से उसके गलत इरादे का पता चलता है। व्यक्ति ने बार-बार पीड़िता का पीछा किया।
2017 में दर्ज हुआ था केस जुलाई-अगस्त 2017 में आरोपी मितूराम धुर्वे ने लड़की का अमरावती के वरुद शहर में उसके स्कूल के बाहर पीछा करना शुरू किया। Tuition Class जाते समय उसने लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार किया था।