Martin Tirkey, guilty of Raping a Minor, gets 20 years Imprisonment : POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) मामले के दोषी नगड़ी निवासी मार्टिन तिर्की को 20 साल कैद का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपयेका जुर्माना (Fine) लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। अदालत ने उसे 21 अगस्त को दोषी करार किया था।
आरोपित पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने नगड़ी थाना में 2019 में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां, डॉक्टर, जांच अधिकारी सहित आठ गवाहों को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया था।