झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यहां रिक्त पदों को एक माह में भरने के दिए निर्देश

Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने शनिवार काे राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ Board), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक माह में पूरी करें।

रिक्त पदों को भरकर सरकार शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को सूचित करें। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले के अगली सुनवाई 23 सितंबर निर्धारित की है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जेजे बोर्ड, CWC और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

कुछ पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कुछ में Scrutinizing का काम भी हो रहा है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने में दो माह का समय लग जाएगा। कोर्ट ने दो माह का समय देने के राज्य सरकार के आग्रह को नामंजूर करते हुए रिक्त पदों को प्रक्रिया एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

High Court की खंडपीठ झारखंड में जेजे बोर्ड, CWC व राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पदों को लेकर दायर बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है।

पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि जेजे बोर्ड, CWC में अभी तक 152 पद ही भरे जा सकते हैं, 184 पद अभी भी रिक्त है। वहीं, CWC और जेजे बोर्ड का सोशल ऑडिट भी किया जाना है।

कोर्ट को पूर्व में राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि JJ Board व CWC के अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है लेकिन अब भी कई पद खाली हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष व सदस्य का पद कई वर्षों से खाली है। पद खाली रहने के कारण आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है।

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