145 people’s Houses will be Destroyed : जमशेदपुर जिले के भुइयांडीह में स्वर्णरेखा नदी (Subarnarekha River) किनारे सरकारी जमीन पर घर बनाने वाले 145 लोगों को तीसरा और फाइनल नोटिस देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है जल्द ही सभी को फाइनल Notice दिया जाएगा।
इस नोटिस के तामिल होने के बाद 15 दिन का समय सभी अतिक्रमणकारियों को जवाब देने के लिए दिया जाएगा। जवाब नहीं देने की स्थिति में सीधे घर तोड़ने का आदेश जारी होगा। जमीन सरकारी होने से किसी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। यह आदेश 2012 के बाद हुए निर्माण पर लागू होगा।
अतिक्रमण हटाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया था। साथ ही उसने दलमा के इको सेंसेटिव जोन में घर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, स्टोन क्रशर, ईंट भह्वा और अन्य निर्माण को भी गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है।
इसकी वजह से इसके दायरे में सरायकेला जिला भी आ गया। इन दोनों आदेश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर दलमा इको Sensitive Zone और स्वर्णरेखा नदी किनारे किए गये अतिक्रमण का सर्वे कराया। इसी सर्वे के आधार पर जहां दलमा इको सेंसेटिव जोन के करीब एक हजार लोगों को नोटिस दिया गया है, वहीं जमशेदपुर अंचल ने 145 जबकि मानगो अंचल ने 16 लोगों को जेपीएलई के तहत नोटिस किया है।