Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के सजायाफ्ता PLFI के जोनल कमांडर जेठा कच्छप और एक अन्य सजायाफ्ता सनातन स्वासी की सजा के खिलाफ Criminal Appeal पर फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार काे दोनों सजायाफ्ता की अपील को स्वीकृत कर लिया है। साथ ही निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाए गए आजीवन कारावास की सजा के आदेश को निरस्त कर दिया।
पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व में मामले में Jharkhand High Court ने फैसला सुरक्षित रखा था। अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का प्रमुख सदस्य है।
आठ अक्टूबर, 2011 को खूंटी बाजार में मनोज महतो की हत्या (Murder) कर दी गई थी। इसे लेकर खूंटी के थाने में कांड संख्या 64/ 2011 दर्ज की गई थी। खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्याकांड में 07 मई, 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इन्होंने Jharkhand High Court में अपील दायर की थी।