25 years Imprisonment to the Man Guilty of Raping a 10 Year old Innocent Girl : दुमका प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनायी।
दो साल पहले 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले न्यायालय ने काठीकुंड के चेपड़ो राय उर्फ परमेश्वर राय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने छह पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को 25 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) एवं दस हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश अंजुम और सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस की। अभियोजक ने बताया कि काठीकुंड की रहने वाली एक महिला ने दो नवंबर 22 को काठीकुंड थाना में 10 साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।