High Court Sent Notice to IAS Pooja Khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की याचिका पर पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गलत प्रस्तुतियां दी हैं।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व परिवीक्षाधीन IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर से UPSC की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उनके खिलाफ कोर्ट में गलत बयान और हलफनामा देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
UPSC ने तर्क दिया कि 31 जुलाई को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, उसी दिन उन्हें उनके पंजीकृत E-Mail ID पर सूचित किया गया था।
इसने कहा कि यह वही E-Mail ID थी, जो CSP 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत थी। उन्होंने कोर्ट में झूठा बयान दिया कि उन्हें आदेश नहीं दिया गया है और उन्हें UPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए से इसकी जानकारी मिली है, यह दावा किया गया।
UPSC की और से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि पूजा खेडकर ने अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह शपथ पर झूठा बयान दे रही है, फिर भी उसने जानबूझकर झूठे बयान की सत्यता की शपथ ली।
खेडकर ने पहले खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा
वकील कौशिक ने दायर आवेदन में कहा कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ पर गलत बयान देना एक बहुत ही गंभीर अपराध है, जो कानूनी व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है।
इसमें दावा किया गया कि खेडकर का हलफनामा 28 जुलाई, 2024 का था, जब UPSC द्वारा जारी 31 जुलाई का आदेश अस्तित्व में भी नहीं था। UPSC ने अदालत से उचित कार्यवाही शुरू करने और झूठी गवाही देने के अपराध के लिए कानून के मुताबिक खेडकर के खिलाफ जांच का निर्देश देने का आग्रह किया है।
खेडकर ने पहले UPSC की प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। एक अगस्त को यहां की एक Trial Court ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जांच की जरुरत है।