Ratan Heights landowner: झारखंड हाई कोर्ट ने रिंकी यादव एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार काे मोरहाबादी Ratan Height स्थित के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार एवं अन्य के अलावा बिल्डर VKS रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है।
High court की एकल पीठ ने उनसे पूछा है कि High court के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों नहीं उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
पूर्व में इन्हें कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था लेकिन की उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को Ratan Height के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार, जय परमार, जीत परमार, प्रतिमा दयाराम परमार और स्वेता परमार के अलावा बिल्डर VKS रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
फ्लैट ओनर रिंकी यादव की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की। वहीं, Ratan Height रेसिडेंसियल सोसाइटी की ओर से भी हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें 30 अगस्त 2024 को बिल्डर VKS रियलिटी के संचालक विजय कुमार साहू एवं जमीन मालिक को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई चार अक्टूबर को होना है। याचिकाकतार् की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की थी।
दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रतन हाइट्स के जमीन मालिक अशोक कुमार वालमजी परमार एवं अन्य की ओर हाई कोर्ट के खंडपीठ एवं एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को खारिज कर दिया था।
Supreme Court ने हाई कोर्ट के खंडपीठ एवं एकल पीठ के आदेश को सही करार दिया है। इससे पूर्व भी बिल्डर वीकेएस रियलिटी की ओर से हाई कोर्ट की खंडपीठ में दायर अपील खारिज की गई थी। खंडपीठ ने High court की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था।
Ratan Height बिल्डिंग रेसिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस जुलाई 2023 में अपना फैसला सुनते हुए नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि 46 कट्ठा पर जो कॉमन एरिया था वह कॉमन एरिया ही रहेगा। कोर्ट ने लैंड ओनर और बिल्डर VKS रियलिटी को गड्ढा भरने और यदि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया है।