Morhabadi’s Footpath Vendors: मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास (Rehabilitation of Shopkeepers) को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि जिन फुटपाथ दुकानदारों को मोरहाबादी से हटाया गया है, उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या किया गया है।
इसके जवाब में नगर निगम (Municipal council) ने कोर्ट को बताया कि जिस जगह पर दुकानदारों को बसाया जाना था, वहां टाना भगतों का कब्जा है।
18 अक्टूबर तक निगम को देना है जवाब
कोर्ट ने निगम ले जानना चाहा कि दुकानदारों के पुनर्वास की जगह पर जिन लोगों का कब्जा है, उन्हें हटाने के लिए निगम की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर तक नगर निगम से इन बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने पक्ष रखा।