Internet service closed during examination: शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की विशेष बेंच ने परीक्षा को लेकर झारखंड में बंद की गई Internet सेवा को बहाल करने से इनकार कर दिया।
कहा कि Information Technology Act 69 A के तहत राज्य सरकार को अधिकार है। इस मामले में प्रार्थी के प्रेयर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी
मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा (Rajendra Krishna) ने जनहित याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या सभी Exam कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है। बता दें कि कल भी सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी।