Rahul Gandhi Matters : भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष Amit Shah के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में शनिवार को MP-MLA के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई होनी थी।
लेकिन कोर्ट के अवकाश में रहने के वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 5अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।
यह जानकारी शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं।
इसको लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 14 अगस्त को CRPC की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है।
MP-MLA Court ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया
पेशी को लेकर समन जारी है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। लेकिन समन की तामील सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई लंबित है।
कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा था। राहुल गांधी की ओर से पूर्व में MP-MLA कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद MP-MLA Court ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था।
यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable Comment) की थी।