Ranchi 36 Roof Top Bar-Restaurant : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में खूंटी में अफीम के फसलों को नष्ट करने एवं झारखंड में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान पर बुधवार काे सुनवाई हुई।
कोर्ट को रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि रांची में चल रहे हैं 36 Roof Top Bar-Restaurant में से सिर्फ दो के पास ही लाइसेंस है, 34 रूफ टॉप बार & रेस्टोरेंट (34 Roof Top Bar & Restaurant) के पास लाइसेंस नहीं है।
कोर्ट को बताया गया कि रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस वाले रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है। लाइसेंस नहीं लेने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ेगी तो उन्हें सील भी किया जाएगा। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार काे सुनवाई के दाैरान रांची नगर निगम को अवैध ढंग से चल रहे Roof top bar एवं Restaurant पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी
कोर्ट ने मामले में रांची शहर में चल रहे बार रेस्टोरेंट पर निगरानी रखने और उनके खुलने और बंद होने पर समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत बार एवं रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने एवं मादक पदार्थ यथा चरस, गांजा, अफीम की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट में नगर निगम से मौखिक कहा था कि राजधानी रांची में बगैर मैप स्वीकृति के चल रहे हैं रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करें।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि लालपुर क्षेत्र में कई Rooftop बार एवं Restaurant चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मैप की स्वीकृति भी नहीं ली है। रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट (Rooftop Bar and Restaurant) पर अंकुश लगाकर रांची नगर निगम एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें।