Hemant government will collect sub-tax on minerals: गुरुवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ‘झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024’ को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही बिल कानून का रूप ले लेगा और राज्य सरकार sub-tax यानी उपकार की वसूली शुरू कर सकेगी।
यह विधेयक विधानसभा पटल पर दो अगस्त को रखा गया था। विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। प्रावधान के तहत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जाएगा।
प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए उपकर
उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब लगेगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैगनीज अयस्क खनन पर 50 रुपए होगा।
राज्य सरकार अन्य खनिजों से प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50 प्रतिशत वसूलेगी। उपकर राज्य खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग एकत्र करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्यों को खनिज वाली भूमि पर उपकर संग्रहण की शक्ति दी है।