Check Bounce of Rs 19 lakh: प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस (Check Bounce) के आरोपित Amit Kumar Soni की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी है।
19 लाख 85 हजार चेक बाउंस केस में निचली अदालत ने उसे एक वर्ष की सजा और 24 लाख का जुर्माना लगाया था।
इसे लेकर अमित कुमार सोनी ने प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी।
पीड़ित को दी जायेगी जुर्माना की राशि
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अमित सोनी ने चेक दिया था। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी, जो बाउंस हो गया। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की।
अमित कुमार सोनी (Amit Kumar Soni) ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 19 लाख 85 हजार के दो अलग-अलग चेक दिये थे लेकिन यह चेक बाउंस कर गया था।
इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी और सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था। अजय जैन की कंप्लेंट केस पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज (Janice Minz) की कोर्ट ने फैसला दिया था।