Bribery Cases: रिश्वत लेने के दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी Sanjay Saw को ACB की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
ACB के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी संजय साव को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोप को भेज दिया जेल
इतना ही नहीं उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त नौ महीने की सजा काटनी होगी।
अदालत ने गत 25 सितंबर को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाकर जेल भेज दिया था। उस पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन DC ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।