Election Commission has said: झारखंड में आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की थी।
बैठक में भाजपा की ओर से विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव एवं सुबोधकांत मौजूद थे। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से दो बातें सामने आई जिसमें यह बताया गया की चुनाव के दिन बूथ के बाहर बूथ एजेंट अपने टेबल पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे बैनर नहीं लगा पाएंगे।
बूथ पर केवल दो कुर्सी और एक टेबल रहेगा, जिसमें पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह या झंडा बैनर स्टीकर कुछ भी नहीं रहेगा। साथ ही वहां खाने-पीने का सामान भी रखना वर्जित है तथा वहां बैठकर खाना पीना भी नहीं है। उन्हाेंने बताया कि इस चुनाव में राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार 40 लाख तक खर्च कर पाएंगे।
इस आदेश का अगर उल्लंघन किया गया तो प्रशासन के के जरिये मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बूथ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट को बैठने के लिए चुनाव आयोग चुनाव से तीन दिन पहले स्थान को मार्किंग करेगा और इस मार्किंग वाले स्थान पर बूथ एजेंट बैठेंगे।
यह पूरे भारत में इस तरह की पहली व्यवस्था है जिसको झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में प्रयोग किया जा रहा है। आज से पहले कभी भी यह नियम नहीं था कि बूथ के बाहर एजेंट जो मतदाताओं के सहयोग के लिए पर्ची देने के लिए बैठते हैं वहां पर कोई भी झंडा बैनर नहीं रहेगा ।