Wife of Dead Railway Passenger: ट्रेन से गिरकर मौत होने के बाद यात्री की पत्नी को Jharkhand High Court के जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत रेलवे को ₹800000 मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन से गिरकर मौत (Death) होने के बाद यात्री के पास से टिकट नहीं मिलने से यह साबित नहीं होता है कि वह वैध यात्री नहीं था।
साथ ही कोर्ट ने रेलवे कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें यात्री को वैध नहीं मानते हुए मुआवजा देने से इनकार किया गया था।
रेलवे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था दावा
बता दें कि कविता देवी ने High Court में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 7 जून 2017 को उनके पति शंभु सहनी साहिबगंज जंक्शन पर हावड़ा-गया एक्सप्रेस में सवार हुए थे।
दरवाजे के पास यात्रियों की भीड़ जमा होने के कारण धक्का-मुक्की होने लगी, जिससे सहनी का संतुलन बिगड़ गया और वह अम्मापाली हॉल्ट और पीरपैंती स्टेशन (Ammapali Halt and Peerapainti Station) के बीच चलती ट्रेन से गिर गए और उनकी मौत हो गई।
रेलवे दावा न्यायाधिकरण रांची पीठ ने उनके मुआवजे के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और अंततः उन्हें मुआवजा मिलने का आदेश मिला।