HAJJ 2024: 21 अक्टूबर तक झारखंड से हज की यात्रा पर जाने वाले आजमीन-ए-हज को पहली किस्त की राशि के रूप में 1.30 लाख रुपए मुंबई केंद्रीय हज कमेटी के खाते में जमा करनी है।
निर्धारित तिथि के बाद राशि जमा करने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इस संबंध में झारखंड हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी आफताब आलम ने आदेश जारी किया है। की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
राशि जमा करने के बाद देना है आवेदन
आलम ने बताया कि हज यात्रियों को पहली किस्त की राशि जमा करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया का पे स्लिप और बैंक रिफरेंस नंबर का प्रयोग करना अनिवार्य है।
राशि जमा करने के बाद हज यात्रियों को हज आवेदन, शपथ पत्र, जमा की गई राशि की रसीद, स्वास्थ्य जांच सर्टिफिकेट आदि की कॉपी झारखंड राज्य हज कमेटी के कडरू स्थित कार्यालय में जमा करना है। कागजात कमेटी में नहीं करने पर हज आवेदन कैंसिल हो जाएगा।