Shock to Sharad Pawar from Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को Ajit Pawar से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों (Maharashtra Assembly Elections) में घड़ी चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है।
लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में घड़ी चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित गुट को नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की बेंच ने अजित पवार के वकील को निर्देश दिया कि अजित गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे।
साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
आदेश न मानकर अपने लिए शर्मनाक हालात न बनाएं
जस्टिस सूर्यकांत ने सिंह से कहा- एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया, तो उसका पालन करना होगा। आप जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है।
और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं।