Prohibitory order will remain in force till November 13: पहले चरण के मतदान (Voting) को देखते हुए लोहरदगा में 11 नवंबर को अपराह्न पांच बजे से 13 नवंबर के अपराह्न पांच बजे तक निषेधाज्ञा (Injunction) लागू रहेगी।
इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी। DC वाघमारे प्रसाद कृष्ण (DC Waghmare Prasad Krishna) ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान लोहरदगा क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होना या एक साथ जत्था में आवागमन निषेध है।
200 मीटर के परिधि में कोई प्राइवेट वाहन की अनुमति नहीं होगी
लाइसेंसधारियों और सुरक्षाबलों (Licensees and Security Forces) के अलावा किसी के भी किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
मतदान केंद्रों के 200 मीटर के परिधि में कोई प्राइवेट वाहन की अनुमति नहीं होगी। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में मतदान कर्मियों के अलावा किसी को फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।